आगरा 16 नवंबर ।
दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी एवं अन्य आरोप में आरोपित पति, सास, ससुर, देवर एवं ननद को सबूत के अभाव में माननीय सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादनी श्रीमती निशा का निकाह घटना से तीन वर्ष पूर्व आरोपी जुबैर पुत्र गफ्फार खान निवासी विभव नगर, ताजगंज, जिला आगरा के साथ हुआ था । वादनी के अनुसार निकाह के कुछ माह उपरांत ही ससुरालीजनों द्वारा वादनी को उत्पीड़ित करना शुरू कर दिया ।
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आरोपी ससुरालीजनों द्वारा वादनी के साथ गाली गलौज, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी । वादनी की तहरीर पर पति जुबैर, सास श्रीमती गुड्डो, ससुर गफ्फार, ननद जरीना एवं देवर अजहर के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न एवं अन्य धारा में मुकदमा दर्ज हुआ।
सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने आरोपियों के अधिवक्ताओं योगेश शुक्ला एवं गुंजन अग्रवाल के तर्क एवं वादनी मुकदमा निशा, उसके पिता सलीम द्वारा गवाही से मुकरने पर आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
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