आगरा के राजामंडी चौराहें पर बैरिकेडिंग कर मार्ग अवरुद्ध करने के प्रकरण में अदालत में प्रस्तुत वाद में हुए गवाहों के बयान, अगली तिथि पर 5 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
अधिवक्ता गिरधारीलाल चौरसिया ने थानाध्यक्ष लोहामंडी एवं चौकी इंचार्ज राजामंडी के विरुद्ध किया है मुकदमा
प्रत्येक सोमवार को फड़ लगवा वसूली का भी लगाया है आरोप

आगरा 15 नवंबर ।

थाना लोहामंडी पुलिस द्वारा राजामंडी बाजार आने का रास्ता रोकने हेतु एम.जी.रोड पर लगवाई गई अवैध बैरिकेडिंग लगाने के पीछे पुलिस पर आरोप लगा थानाध्यक्ष लोहामंडी एवं चौकी इंचार्ज राजामंडी कें विरुद्ध किये गए मुकदमें में गवाहों के बयान दर्ज होने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर अदालत ने अग्रिम कार्यवाही अमल में लायें जानें हेतु पत्रावली पर 5 दिसम्बर की तिथि नियत की है ।

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मामले के अनुसार राजा मंडी चौराहें पर बैरिकेडिंग कर राजामंडी बाजार जाने का रास्ता पुलिस प्रशासन द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है । जिसके विरोध स्वरूप ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गिरधारीलाल चौरसिया ने थानाध्यक्ष लोहामंडी एवं चौकी इंचार्ज राजामंडी कें विरुद्ध अदालत में 22 अप्रेल 2022 को एक परिवाद प्रस्तुत किया था।

परिवाद में बैरिकेडिंग के चलते राजामंडी एवं उसके आस पास के मोहल्लें में रहनें वालों को आवागमन में हो रहीं परेशानी के साथ साथ सोमवार को सैकड़ो फड़ लगवा पुलिस पर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया था।

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सोमवार को राजामंडी बाजार में फड़ वालो के कारण बाजार में पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता हैं । व्यापार मंडल द्वारा भी प्रशासन से कई बार शिकायत की गई परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई । इस कारण मामला अदालत तक पहुँच गया है ।

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विवेक कुमार जैन
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