आगरा 25 अक्टूबर ।
पैंतीस लाख रुपये का चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित मैसर्स ओम सांई किसान सेवा केंद्र (पेट्रोल पम्प) के प्रोप्राइटर पंकज कुमार निवासी ग्राम इटौरा, थाना मलपुरा जिला आगरा को मुकदमे के विचारण हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट 1 माननीय दीक्षा भारती ने अदालत में तलब करने के आदेश दिये हैं।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा विष्णु प्रताप सिंह निवासी बसई खेरागढ़, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता एस.पी.सिंह सिकरवार के माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि पेट्रोल पंप संचालक पंकज कुमार ने वर्ष 2023 से वर्ष 2024 के मध्य वादी से डीजल पेट्रोल खरीदने एवं पेट्रोल पंप सम्बन्धी अन्य जरूरतों के लिये 35 लाख रुपये उधार लिए थे । उसने पेट्रोल डीजल बेच जल्द रकम चुकाने का वादी से वायदा किया था ।
तगादा करने पर पेट्रोल पंप का रूटीन बिगड़ने का बहाना बना कर टालता रहा। ज्यादा दबाब डालनें पर आरोपी द्वारा 35 लाख रुपये का चैक दिया जो डिसऑनर हो गया ।
न्यायिक मजिस्ट्रेट 1 माननीय दीक्षा भारती ने उक्त मामले में पेट्रोल पंप संचालक को अदालत में तलब करने के आदेश दिये है ।
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