इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के साले जकी अहमद की गिरफ्तारी पर लगायी रोक

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राज्य सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब।

आगरा /प्रयागराज 22 अक्टूबर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली रहे स्व.अतीक अहमद के साले जकी अहमद की गिरफ्तार पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता तथा न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने जकी अहमद की याचिका पर दिया है।

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जिला प्रयागराज के धूमनगंज थाने में करैली निवासी मो. आमिर ने जकी अहमद व अन्य लोगों पर 10 लाख रुपये रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया है।

जिसे याचिका में चुनौती दी गई है। याची की वकील अधिवक्ता मो. इरफान व शादाब अली ने बहस की, कि याची ने कोई अपराध नहीं किया है।

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उसे झूठा फंसाया गया है। जमीन की चौहद्दी तय करने को लेकर विवाद है, जो सिविल प्रकृति का है। जानबूझकर सिविल मामले को आपराधिक रंग दिया गया है।

कोर्ट ने मामले को विचारणीय माना।

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मनीष वर्मा
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