आगरा के अदालत ने घर में घुस कर मारपीट करने एवं अन्य आरोप में तीन वर्ष का सुनाया कारावास

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आगरा 22 अक्टूबर ।

घर में घुस मारपीट, गाली गलौज, धमकी एवं अशलील हरकत के आरोप में एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने चार आरोपियों को तीन वर्ष कैद एवं 37 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

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थाना लोहामंडी में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा सुभाष अरोड़ा ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि 9 दिसम्बर 2019 की रात 8 बजे करीब वादी एवं उसकी पुत्री अपने आवास पर बैठे थे। उसी दौरान आरोपी दीपक भाटिया, यशपाल भाटिया, श्रीमती उषा भाटिया, श्रीमती तृप्ति एवं विनोद राजपूत ने घर में घुस वादी को पकड़ लात घूंसों से उसके साथ मारपीट की ।

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पुत्री के बचाने पर आरोपियो ने उसके साथ भी मारपीट की । विनोद राजपूत एवं दीपक भाटिया निवासी गण शिव कुंज थाना लोहामंडी नें वादी की पुत्री के कपड़े फाड़ उससे अभद्रता की और अर्ध नग्न हालत मे उन्होनें वादी की पुत्री को गली मे ले जाकर बेइज्जत किया ।

एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने आरोपियों को दोषी पातेंहुये तीन वर्ष कैद एवं 37 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

अभियोजन की तरफ से मुकदमे की पैरवी एपीओ अंबुज त्रिपाठी ने की।

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विवेक कुमार जैन
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