आगरा 22 अक्टूबर ।
घर में घुस मारपीट, गाली गलौज, धमकी एवं अशलील हरकत के आरोप में एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने चार आरोपियों को तीन वर्ष कैद एवं 37 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
Also Read – आगरा की अदालत ने अश्लील हरकत एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी को सुनायी तीन वर्ष की कैद की सज़ा

थाना लोहामंडी में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा सुभाष अरोड़ा ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि 9 दिसम्बर 2019 की रात 8 बजे करीब वादी एवं उसकी पुत्री अपने आवास पर बैठे थे। उसी दौरान आरोपी दीपक भाटिया, यशपाल भाटिया, श्रीमती उषा भाटिया, श्रीमती तृप्ति एवं विनोद राजपूत ने घर में घुस वादी को पकड़ लात घूंसों से उसके साथ मारपीट की ।
Also Read – आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता डोंगर सहाय शर्मा को अपनो ने किया असहाय
पुत्री के बचाने पर आरोपियो ने उसके साथ भी मारपीट की । विनोद राजपूत एवं दीपक भाटिया निवासी गण शिव कुंज थाना लोहामंडी नें वादी की पुत्री के कपड़े फाड़ उससे अभद्रता की और अर्ध नग्न हालत मे उन्होनें वादी की पुत्री को गली मे ले जाकर बेइज्जत किया ।
एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने आरोपियों को दोषी पातेंहुये तीन वर्ष कैद एवं 37 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
अभियोजन की तरफ से मुकदमे की पैरवी एपीओ अंबुज त्रिपाठी ने की।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- उपभोक्ता आयोग प्रथम का अहम फैसला: लोन चुकता होने के बाद मूल बैनामा वापस न करने पर पीएनबी पर लगाया दो लाख तीस हज़ार का जुर्माना - August 24, 2026
- 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट का फैसला, दोषी को 20 वर्ष की कैद और जुर्माना - August 22, 2026
- 8 लाख 25 हजार रुपये के चेक डिसऑनर होने पर आरोपी अदालत में तलब - August 22, 2026




