आगरा 17 अक्टूबर ।
दलित उत्पीड़न, मारपीट, धमकी आदि आरोप में आरोपित माशूम अली एवं गफ्फार खान पुत्र गण मुंशी खान निवासी ग्राम चिरहोली, थाना एत्मादपुर, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी. एक्ट माननीय राजेंद्र प्रसाद ने रिहाई के आदेश दिये।

वादी मुकदमा ओमप्रकाश ने तहरीर दे आरोप लगाया कि वह मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का जीवन यापन करता हैं । 6 सितम्बर की सुबह 8.15 बजे करीब मासूम अली, गफ्फार खान एवं अन्य ने वादी एवं उसके परिजनो के साथ मारपीट कर उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया।
आरोपियो के वरिष्ठ अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह धाकरे ने तर्क दिये की वादी ने उन्हें गांव की पार्टी बंदी के चलते झूँठा आरोपित किया हैं ।
Also Read – सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए मामले में गलत जमानत आदेश के बावजूद कश्मीरी पत्रकार की जमानत रखी बरकरार
घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीँ है। मैडिकल में भी कोई घातक चोट नही दर्शायी गयी हैं।
अदालत नें आरोपियो के अधिवक्ता के तर्क पर आरोपियों की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- अपहरण के दोषी को तीन वर्ष का कारावास और बीस हज़ार के अर्थदंड की सज़ा - April 29, 2026
- जानलेवा हमले के दोषी तीन सगे भाइयों को सात वर्ष का कारावास - April 29, 2026
- प्लॉट के नाम पर फौजी से तीस लाख की ठगी, न्यायालय ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश - April 29, 2026




