आगरा / जौनपुर 10 अक्टूबर।
आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के अटाला माता मंदिर केस संख्या-72/2024, श्री भगवान श्री अटाला माता@अटाला देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड आदि में न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि 16 नवम्बर नियत की।
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वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि आज दौरान सुनवाई न्यायालय में उन्होंने आदेश 1 नियम 8 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिया था जिसका निस्तारण करते हुए न्यायालय ने वादी पक्ष को 7 दिन के भीतर प्रकाशन की कार्यवाही व अटाला माता मंदिर क्षेत्र में मुनादी करवाने का आदेश दिया है ताकि सभी हितबद्ध व्यक्ति 16 नवंबर को न्यायालय में अपना पक्ष रख सकें।
वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया माननीय न्यायालय के आज के आदेश से विपक्षी संख्या-1 उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड व विपक्षी संख्या-2 प्रबंधन कमेटी अटाला मस्जिद अपना पक्ष माननीय न्यायालय में रख सकते है।
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अटाला माता मंदिर केस सिविल जज(सी०डि०) माननीय अनुज जौहर के न्यायालय में विचाराधीन है।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता बी.डी.मिश्रा, अधिवक्ता सूर्या परमार, अधिवक्ता विनीत त्रिपाठी ने बहस की एवम आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के प्रदेश सचिव अनिमेष सिंह व जिलाध्यक्ष अमर प्रताप गौतम न्यायालय में मौजूद रहे।
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