न्यू आगरा थाने में 9 साल पहले दर्ज हुआ था मुकदमा
आगरा 06 अक्टूबर।
किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अदालत ने साक्ष्य और बयानों के आधार पर न्यू आगरा के बल्केश्वर कॉलोनी निवासी मनीष शर्मा को दोषी पाया। एडीजे-29 माननीय दिनेश चौरसिया ने 10 साल कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपये के दंड की सजा सुनाई हैं।
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न्यू आगरा थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार किशोरी की मां ने तहरीर दी थी और आरोप लगाया कि रास्ते में आते जाते समय उनकी बेटी को पहले आरोपी मनीष शर्मा परेशान करता था।
एक दिन बेटी घर से बाजार जाने की बोलकर निकली थी। इसके बाद देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी। आसपास जानकारी करने पर पता चला कि आरोपी मनीष शर्मा बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गया है।
पुलिस ने 25 जनवरी 2015 को मुकदमा दर्ज किया। किशोरी को बरामद कर मेडिकल कराया। जांच रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने 8 नवंबर 2015 को अदालत में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया था।
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अभियोजन पक्ष के तर्कों के आधार और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपर जिला जज 29 माननीय दिनेश चौरसिया ने आरोपी को 10 वर्ष का कारावास और 20 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है।
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