3 लाख 72 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
आगरा 05 अक्टूबर।
चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित आरोपी राम अवतार सिंह निवासी शास्त्रीपुरम, थाना सिकन्दरा, जिला आगरा को दोषी पाते हुये विशेष न्यायालय एन.आई. एक्ट के पीठासीन अधिकारी माननीय सतेंद्र सिंह ने 6 माह कैद एवं 3 लाख 72 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
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मामले के अनुसार वादी मुकदमा जालिम सिंह निवासी कुशवाह कॉलोनी थाना शाहगंज जिला आगरा का आरोप था कि आरोपी ने अपने व्यापार में साझीदार बनाने के नाम पर वादी से लाखों रुपये ले लिए लेकिन वादी के पुत्र को अपने व्यापार मे न तो साझीदार बनाया और ना ही उसकी रकम वापस की ।
दी गई उधार रकम बार बार मांगने पर आंशिक भुगतान के रूप में आरोपी द्वारा दिया गया तीन लाख रुपये का चैक भी बैंक में प्रस्तुत करने पर डिसऑनर हो गया।
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अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुये 6 माह की कैद एवं 3 लाख 72 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
अर्थ दंड राशि में से 3 लाख 60 हजार रुपये वादी को एवं 12 हजार रुपये राज्य सरकार कें खाते मे जमा करने के आदेश दिये।
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