हत्या एवं अन्य धारा में एक आरोपी को आजीवन कारावास एवम तीन को 8 वर्ष की कैद

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 05 अक्टूबर।

हत्या एवं अन्य धारा में आरोपित धारा सिंह पुत्र सोबरन सिंह निवासी मिडकोली, थाना बाह को दोषी पाते हुये अपर जिला जज 13 माननीय रनवीर सिंह ने आजीवन कारावास से दंडित किया है।

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उक्त मामले में हत्या प्रयास के मामले में आरोपित धारा सिंह, बिज्जू उर्फ बिरजू, नाहर सिंह उर्फ पवन कुमार को दोषी पाते हुये अदालत ने 8 वर्ष कैद की सजा से दंडित किया।अदालत ने सभी आरोपियो को 83 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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थाना बाह मे दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा कृपाल सिंह ने मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि 24 मई 2016 को वादी अपने पुत्रगण अभय पाल, छत्रपाल एवं भतीजे रंजीत के साथ दो मोटरसाइकिल पर बैठ अपने गांव क्वारी स्थित ट्यूब बैल पर खेतों की सिंचाई हेतु जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आये आरोपियो नाहर सिंह, धारा सिंह, सोबरन सिंह, बिज्जू उर्फ बिरजू ने उनकी मोटरसाइकिल रुकवा गाली गलौज देते हुये जान से मारने की नीयत से ताबड़ तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।

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जिससे वादी कृपाल सिंह के पुत्र गण अभय पाल एवं छत्रपाल गम्भीर रूप से घायल हो गये।आरोपियों की ताबड़ तोड़ फायरिंग से गांव में दहशत व्याप्त हो गई लोगों ने भयभीत हो अपने घरो के दरवाजे बंद कर लियें खेतो में काम कर रहे किसान खेत छोड़ भाग गये।

गोली लगने से वादी के पुत्र अभय पाल की मृत्यू हो गई, आरोपी अभय पाल की लाइसेंसी रिवाल्वर भी लूट कर फरार हो गये ।

वादी की तहरीर पर आरोपियो के विरुद्ध हत्या, हत्या प्रयास, आयुध अधिनियम एवं अन्य धारा में मुकदमा दर्ज हुआ।


अपर जिला जज 13 माननीय रनवीर सिंह
ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं एडीजीसी रूपेश गोस्वामी के तर्क पर आरोपियों को दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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