आगरा 21 सितंबर।
धोखाधड़ी एवं अन्य धारा में आरोपित विवेक कुमार पुत्र डोरी सिंह, निवासी पुष्पांजलि बिहार कॉलोनी, थाना सिकन्दरा, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर जिला जज ने रिहाई के आदेश पारित किये हैं।

मामले के अनुसार वादनी मुकदमा मधु बाला ने तहरीर दे आरोप लगाया कि विवेक कुमार द्वारा उसे अलबतिया में 150 वर्ग गज का प्लॉट दिखा उसमें स्वयं सहित चार पार्टनर बता 18 अक्टूबर 2015 को तहसील सदर में दो लाख रुपये नगद एवं तीन लाख रुपये के चैक लें एग्रीमेंट किया। शेष धनराशि रजिस्ट्री के समय देना तय हुआ था।
Also Read – हत्या के प्रयास आरोपी तीन सगे भाई बरी
आरोपी ने ना तो रजिस्ट्री की और ना ही उसका धन ही वापस किया। रुपये मांगनें पर जान से मारने की धमकी दी।
जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय आरोपी के अधिवक्ता राजेश यादव ने तर्क दिये कि आरोपी को उक्त मामले मे झूँठा आरोपित किया हैं।
प्लॉट की लिखा पढ़ी इस्लाम नामक व्यक्ति के साथ हुई है उसके ही खाते मे वादनी द्वारा दी गयी रकम जमा हुई है।
Also Read – अश्लील हरकत एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत स्वीकृत
जिला जज ने आरोपी के अधिवक्ता के तर्क से सहमति दर्शाते हुये उसकी अग्रिम जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये हैं।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- चेक बाउंस मामला: चांदी में निवेश के नाम पर 6 लाख की धोखाधड़ी, आरोपी दीपक प्रजापति को कोर्ट ने किया तलब - March 25, 2026
- साक्ष्य के अभाव में पति की हत्या की आरोपी पत्नी और प्रेमी बरी: एडीजे कोर्ट का बड़ा फैसला - March 25, 2026
- करोड़ों की ठगी का मामला: आरोपी विवेक कुमार सिंह की अग्रिम जमानत मंजूर, जिला जज ने दिए रिहाई के आदेश - March 25, 2026







