15 वर्षीय नाबालिग दलित युवती को बंधक बनाने व बलात्कार के आरोप में भाजपा नेता प्रेमचंद कुशवाहा की जमानत खारिज

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 18 सितंबर।

स्पेशल जज पोक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने थाना शाहगंज के एक मामले में 15 वर्षीय नाबालिग को बंधक बनाकर बलात्कार करने के आरोपी भाजपा नेता प्रेमचंद कुशवाहा की जमानत खारिज कर दी है।

घटना 21 अगस्त 2024 की है । पीड़िता के पिता ने पुलिस में तहरीर दी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री रात्रि 8:30 बजे दुकान से सामान लेने गई थी लेकिन काफी देर तक नहीं लौटी तब उसकी तलाश की गई तलाश करने पर रात्रि करीब 11:30 बजे प्रेमचंद कुशवाहा के बाड़े में अपनी पुत्री को पाया।

पुत्री ने बताया कि उसे बंधक बनाकर भाजपा नेता प्रेमचंद कुशवाहा के ड्राइवर भीमा ने बुरा काम किया है।

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अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी सुभाष गिरी, विशेष अभियोजन अधिकारी विजय किशन लवानिया एवं अधिवक्ता सुरेश चंद्र सोनी ने तर्क प्रस्तुत किए कि आरोपी ने एक नाबालिग दलित को बहाने से अपने बाड़े में बंधक बनाया और उसके साथ दुष्कृत्य किया है।

जो कि सामाजिक रूप से बहुत घिनौना निंदनीय एवम गंभीर अपराध है। न्यायालय ने सभी के तर्क सुनने के बाद प्रेमचंद कुशवाहा की जमानत खारिज कर दी।

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विवेक कुमार जैन
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