इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हेड कांस्टेबल की विधवा से अधिक वेतन भुगतान की वसूली पर रोक

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राज्य सरकार से तीन हफ्ते में मांगा जवाब

आगरा/ प्रयागराज 18 सितंबर।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस हेड कांस्टेबल की विधवा से पति को हुए अधिक वेतन भुगतान की वसूली के एसपी मैनपुरी के आदेश को निलंबित करते हुए वसूली पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।

याचिका की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होंगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने श्मालती देवी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक ने बहस की।

इनका कहना है कि याची के पति पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल थे। जिनकी 6 जुलाई 23 को मौत हो गई और याची विधवा को सेवानिवृत्ति परिलाभो का भुगतान कर दिया गया।

बाद में एसपी ने 17 अगस्त 24 को याची को मिलने वाले परिलाभो में से 5,55,523/-रूपये की कटौती का आदेश दिया।

कहा कि गलत वेतन निर्धारण के कारण उसके पति को अधिक वेतन भुगतान कर दिया गया है।

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आश्चर्य की बात है कि सेवानिवृत्ति परिलाभो के भुगतान के समय इस राशि की कटौती नहीं की गई और वसूली का आदेश जारी किया गया है।

जो सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह केस का उल्लघंन है।

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मनीष वर्मा
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