आगरा 9 सितंबर।
चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित सचिन कुमार पुत्र सत्य प्रकाश निवासी महमूद पुर जाटान थाना चंदपा, जिला हाथरस को मुकदमे के विचारण हेतु एसीजेएम 1 माननीय पंकज कुमार ने अदालत में तलब करने के आदेश दिये हैं।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा महेश सिंह चौधरी निवासी नगला देवी, थाना मुरसान, जिला हाथरस, हाल निवासी बाई पुर सिकन्दरा ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव एवं अदिति यादव के माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि आरोपी ने वादी से मुरसान में 18, 71,000/- रुपयें में संपत्ति क्रय की थीं आरोपी ने नगदी के साथ 4,67,500/- रुपयें का चैक दिया था, उक्त चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर डिसऑनर हो गया था।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp Group – Click Here
Latest posts by विवेक कुमार जैन (see all)
- सांसद कंगना रनौत के खिलाफ ‘गटर जनरेशन’ टिप्पणी मामले में रिवीजन याचिका निरस्त, अदालत ने कहा- परिवादी को विधिक अधिकार नहीं - November 3, 2026
- जिला उपभोक्ता आयोग आगरा का अहम फैसला: कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस को 5.75 लाख रुपये का क्लेम मय ब्याज चुकाने का आदेश - November 3, 2026
- आगरा उपभोक्ता फोरम का सख्त आदेश: सहारा समूह की कंपनियों को ब्याज समेत लौटानी होगी निवेशक की रकम - November 3, 2026




