आगरा उपभोक्ता फोरम का सख्त आदेश: सहारा समूह की कंपनियों को ब्याज समेत लौटानी होगी निवेशक की रकम

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आगरा।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, आगरा ने निवेशकों के हितों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।

आयोग ने सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को आदेश दिया है कि वे परिवादिनी को उनकी जमा राशि का भुगतान ब्याज सहित करें।

न्यू आगरा क्षेत्र की निवासी अर्चना चौधरी ने वर्ष 2012 में सहारा की फिक्स डिपॉजिट योजना में कुल 70,000/- रुपये (50,000/- और 20,000/- रुपये) का निवेश किया था।

छह वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद जब उन्होंने अपनी परिपक्वता राशि मांगी, तो कंपनी के कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी दिवालिया हो गई है और उनकी रकम को हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की नई योजना में स्थानांतरित कर दिया गया।

इसके तहत उन्हें 13 नवंबर 2021 को नए प्रमाणपत्र जारी किए गए। नई शर्तों के अनुसार, 13 नवंबर 2023 को उन्हें कुल 3,02,831 रुपये मिलने थे, लेकिन कई बार संपर्क करने पर भी कंपनियों ने यह भुगतान नहीं किया।

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न्याय के लिए अर्चना चौधरी ने अपने अधिवक्ता जसमीत सिंह आहूजा के माध्यम से 16 जून 2025 को उपभोक्ता फोरम में परिवाद दर्ज कराया।

नोटिस मिलने के बावजूद विपक्षी कंपनियों की ओर से कोई प्रतिनिधि या अधिवक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद आयोग ने एकतरफा सुनवाई का आदेश दिया।

आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने 22 अक्टूबर 2026 को archna.pdf से संबंधित इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया। आयोग ने कंपनियों के इस कृत्य को सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार करार दिया है।

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आयोग ने कंपनियों को कड़ा निर्देश दिया है कि वे आदेश की तिथि से 45 दिनों के भीतर परिवादिनी को 3,02,831/- रुपये की परिपक्वता राशि का भुगतान 13 नवंबर 2023 से 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ करें।

इसके साथ ही, मानसिक पीड़ा की क्षतिपूर्ति के लिए 10,000/- रुपये और वाद व्यय के लिए 5,000/- रुपये का भी भुगतान करना होगा। तय समय सीमा के भीतर आदेश का पालन न करने पर कंपनियों को 6 प्रतिशत के बजाय 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देना होगा।

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विवेक कुमार जैन
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