ट्रांसफार्मर से तांबा और तेल चोरी के 6 आरोपी बरी, न्यायालय ने दी जमानत

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आगरा:

थाना डौकी क्षेत्र के एक कोल्ड स्टोरेज में लगे ट्रांसफार्मर से कॉपर वायर (तांबा) और तेल चोरी करने के मामले में जेल में बंद 6 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है।

अपर जिला जज (ADJ-20) माननीय सत्यजीत पाठक की अदालत ने आरोपियों के अधिवक्ताओं के तर्कों को स्वीकार करते हुए सभी 6 आरोपियों की जमानत मंजूर कर उन्हें रिहा करने के आदेश दिए हैं।

मामला और गिरफ्तारी:

मामले के अनुसार, थाना डौकी क्षेत्र में स्थित एक कोल्ड स्टोरेज की बाउंड्री वॉल तोड़कर 26 जनवरी 2026 को अज्ञात चोरों ने ट्रांसफार्मर से कीमती कॉपर वायर और तेल चोरी कर लिया था।

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इस मामले में पुलिस ने 5 फरवरी 2026 को राजस्थान के धौलपुर निवासी 6 व्यक्तियों कप्तान सिंह, धर्मेंद्र, मुकेश, शिव नारायण, अनिल, सुरेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

बचाव पक्ष के तर्क:

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान आरोपियों के अधिवक्ता आकाश कुशवाहा और विमल पाल सिंह बघेल ने न्यायालय के समक्ष सशक्त तर्क रखे:

झूठी गिरफ्तारी: अधिवक्ता ने बताया कि आरोपीगण 4 फरवरी 2026 की शाम को अपनी बोलेरो गाड़ी से आगरा में एक रिश्तेदारी में आए थे।

पुलिस से विवाद: बाहर के नंबर की गाड़ी देख पुलिस ने उन्हें रोका, जिसके बाद पुलिसकर्मियों से उनका विवाद हो गया। इसी रंजिश में पुलिस ने उन्हें चोरी के मामले में फर्जी तरीके से फंसा दिया।

बरामदगी का अभाव: बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपियों के पास से चोरी का कोई भी सामान (कॉपर या तेल) बरामद नहीं हुआ था।

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न्यायालय का निर्णय:

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद, एडीजे माननीय सत्यजीत पाठक ने पाया कि आरोपियों को जेल में रखने के पर्याप्त आधार नहीं हैं।

न्यायालय ने बचाव पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए सभी 6 आरोपियों की जमानत स्वीकृत कर ली और उनकी तत्काल रिहाई के आदेश जारी किए।

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बलवीर सिंह

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