मारपीट और बलवे के 5 आरोपियों को अदालत से मिली अग्रिम जमानत

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आगरा:

बलवा (दंगा) और मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाने के मामले में जिला जज ने पांच आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है।

इन आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। अदालत के इस फैसले के बाद, इन सभी की रिहाई का आदेश दिया गया है।

क्या है पूरा मामला ?

यह मामला निबोरहा थाने में 25 मार्च 2024 को दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता लोकेन्द्र ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने आरोपी अनेक सिंह से कुछ समय पहले 50,000/- रुपये उधार लिए थे।

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शिकायत के अनुसार, 14 मार्च 2024 को सुबह करीब 9:30 बजे, जब लोकेन्द्र अपने परिवार के साथ खेत में आलू की खुदाई कर रहे थे, तब अनेक सिंह, नर सिंह, उत्तम सिंह, अर्जुन सिंह, और कुमारी गुंजन ने लाठी, डंडे, बल्लम और कुल्हाड़ी के साथ उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को गंभीर चोटें आईं।

अदालत का फैसला:

आरोपियों के वकीलों, झम्मन सिंह और स्नेह पांडेय ने अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, जिला जज ने पांचों आरोपियों अनेक सिंह, नर सिंह, उत्तम सिंह, अर्जुन सिंह और कुमारी गुंजन को अग्रिम जमानत दे दी।

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विवेक कुमार जैन
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