आगरा ३१ मई ।
खेड़ा राठौर थाना क्षेत्र के अभयपुरा गांव निवासी दीपा पुत्र भीकम सिंह को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार देते हुए अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे) 23, माननीय अमित कुमार यादव ने पांच वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह मामला 12 मार्च 2006 का है, जब अभयपुरा निवासी देवनारायण पुत्र उमाशंकर ने खेड़ा राठौर थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि रात करीब 9:30 बजे वह अपने भाई सुभाष चंद्र के साथ घर लौट रहे थे। रास्ते में आरोपी दीपा पुत्र भीकम सिंह, राजेश उर्फ बब्बे पुत्र मुरारी लाल, और राकेश पुत्र रामबहादुर ने उन्हें तमंचों के बल पर घेर लिया और रुकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने उनके भाई सुभाष चंद्र को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
Also Read – राजामंडी बाजार व्यापार मंडल अध्यक्ष हेमनदास हत्याकांड: तीन दोषी करार, 4 जून को सजा का ऐलान
पुलिस ने देवनारायण की तहरीर के आधार पर हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान, पुलिस को राजेश उर्फ बब्बे और राकेश की मामले में संलिप्तता नहीं मिली, जिसके बाद उनके नाम हटा दिए गए। आरोप पत्र केवल आरोपी दीपा के खिलाफ अदालत में प्रस्तुत किया गया था।
एडीजे 23 माननीय अमित कुमार यादव ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) तारा चंद्र यादव के तर्कों के आधार पर आरोपी दीपा को दोषी पाया और उसे उपरोक्त सजा सुनाई।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
1 thought on “हत्या के प्रयास के आरोपी को पांच साल की कैद और जुर्माना”