आगरा:
पिनाहट कस्बे में एक महिला को अपनी पड़ोसी की निर्मम हत्या करने के जुर्म में अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे -5) माननीय मृदुल दूबे ने दोषी महिला सीता देवी को आजीवन कारावास और 20,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
सीता देवी पर अपनी पड़ोसी जूली को मिट्टी का तेल डालकर जलाने का आरोप था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी।
घटना का विवरण
यह घटना 13 मई 2023 की रात की है। पिनाहट थाने में दर्ज मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता सुरेश चंद ने पुलिस को बताया कि उनकी बहू जूली घर के दरवाजे पर बैठी थी। तभी उनकी पड़ोसी सीता देवी, राखी और अंजलि ने पुरानी रंजिश के कारण जूली पर मिट्टी का तेल डाल दिया और उसे आग लगा दी।

जूली की चीख सुनकर उसके ससुर सुरेश चंद और पति दिलीप ने तुरंत कंबल और दरी डालकर आग बुझाई और उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया।
16 मई 2023 को मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने मृत्यु-पूर्व बयान में, जूली ने केवल सीता देवी पर ही आग लगाने का आरोप लगाया था। इलाज के दौरान, 20 मई 2023 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जूली की मृत्यु हो गई।
न्यायालय का फैसला
न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, विशेष रूप से जूली के मृत्यु-पूर्व बयान और अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी ) प्रवीण पाराशर के तर्कों को ध्यान में रखते हुए सीता देवी को दोषी पाया।
कोर्ट ने सीता देवी को हत्या का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास और 20,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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