आगरा 04 फरवरी ।
दहेज उत्पीड़न, मारपीट एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपित पति राहुल कुमार निवासी राजनगर, थाना लोहामंडी, जिला आगरा को मुकदमे के विचारण हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम माननीय नजमा गोमला ने अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती जूली पुत्री किशन सिंह निवासनी प्रकाश नगर, थाना कमला नगर ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से अदालत में परिवाद पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसकी शादी 2 दिसम्बर 22 को राहुल कुमार पुत्र सुभाष बाबू निवासी राज नगर, थाना लोहामंडी, जिला आगरा के साथ हुई थी।
Also Read – मारपीट, गाली गलौज, धमकी के आरोपी 30 साल बाद हुये बरी, 30 वर्ष में भी अभियोजन पक्ष एक भी गवाह नहीँ पेश कर सका

दहेज से सन्तुष्ट नहीँ होने के कारण उसका पति, सास, ससुर एवं जेठ उसको उत्पीड़ित कर प्लॉट खरीदने के लिये दो लाख रुपये मायके से लाने के लिये दबाब डालते थे।
मांग पूरी करनें से असमर्थता जताने पर 9 जनवरी 2023 को आरोपी पति एवं अन्य ससुरालीजनों द्वारा उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया।
अदालत ने वादनी के अधिवक्ता राजेश यादव के तर्क पर आरोपी पति राहुल कुमार को मुकदमें कें विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आगरा: 17 साल लंबे विचारण के बाद शासकीय कार्य में बाधा के आरोपी बरी, गवाही के लिए नहीं पहुंचे वादी टीएसआई - February 5, 2026
- राहत: साइबर ठगी की ₹3.05 लाख की राशि पीड़िता को वापस मिलेगी, आगरा कोर्ट ने दिए अवमुक्त करने के आदेश - February 5, 2026
- आगरा: अधिवक्ता व उनके बुजुर्ग पिता से अभद्रता का मामला, कोर्ट ने तत्कालीन दरोगा समेत तीन को किया तलब - February 5, 2026







