पति की हत्या के आरोप से पत्नी एवं उसका प्रेमी बरी

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
मृतक के पिता का आरोप था कि, अवैध सम्बन्धों में बाधक होने पर की गई थी पुत्र की हत्या
प्रेमी को रात में घर बुला गला दबा हत्या कर, लाश दुर्घटना दर्शाने हेतु फेंक दी थी हाइवे पर
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीँ मिले गला दबाने के साक्ष्य
जिस इंटर लॉंकिग पत्थर से सिर पर प्रहार करनें का आरोप लगा उस पर लगे रक्त की रिपोर्ट भी नहीं आई अनुकूल

आगरा ३ मई ।

प्रेमी के सहयोग से पति की हत्या के मामले में आरोपित पत्नी श्रीमती अनीता पत्नी गुलाब सिंह उर्फ टल्ली निवासनी ग्राम नगला सोहन लाल, अरतौनी, थाना सिकन्दरा एवं सनी पुत्र सुरेंद्र निवासी जाटव बस्ती कागारौल जिला आगरा हाल निवासी नगला सोहन लाल, अरतौनी, थाना सिकन्दरा, जिला आगरा को अभियोजन कथन एवं चिकित्सयीय साक्ष्य में असमानता होनें पर एडीजे 29 माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने बरी करने के आदेश दिये।

थाना सिकन्दरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा मवासी राम ने थाने पर औपचारिक सूचना दे कथन किया कि 12 सितम्बर 2020 की सुबह चार बजे उसका पुत्र गुलाब सिंह उर्फ टल्ली निवासी ग्राम नगला सोहन लाल, अरतौनी थाना सिकन्दरा, जिला आगरा एक्सीडेंट की हालत में सड़क किनारें मृत हालत में मिला।

जिसकी सूचना थाने में देने आयें है।वादी की तहरीर पर पूर्व में उक्त मामलें में थाना पुलिस द्वारा अज्ञात वाहन के विरुद्ध लापरवाही जनित हत्या कें आरोप में मुकदमा दर्ज किया ।

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उक्त घटना के पांच दिन उपरांत पुनः वादी मुकदमा मवासी राम ने दूसरी तहरीर दे आरोप लगाया कि उसकीं पुत्र वधु श्रीमती अनीता के अवैध सम्बंध लंबे समय से सनी के साथ चले आ रहे थे।जहां से वादी के बेटे का शव मिला था। उस जगह पर रात्रि डेढ़ दो बजे करीब टेम्पू चालक पिंटू ने अनीता एवं सनी को देखा था । उसे पूरा यकीन है कि उसके पुत्र की हत्या दोनो के द्वारा मिल कर की गई है। हत्या कर लाश को हाइवे के किनारें डाल दिया ताकि लोगो को वह दुर्घटना प्रतीत हो।

उक्त तहरीर एवं टेम्पू चालक पिंटू के बयान के आधार पर तत्कालीन एसआई संदीप कुमार ने मुकदमा हत्या के आरोप मे तरमीम किया। एसआई ने वादी की पुत्र वधु श्रीमती अनीता एवं सनी को गिरफ्तार कर सनी की निशान देही पर घटना में प्रयुक्त इंटर लॉकिंग (पत्थर) बरामद किया। मुकदमा हत्या से सम्बंधित हो जाने के कारण मुकदमें की विवेचना निरीक्षक अरविंद कुमार द्वारा की गई।

पुलिस के अनुसार अभियुक्ता ने बयान दिये की घटना वाली रात मृतक द्वारा अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन कर घर आने पर उसने फोन कर सनी को बुला गला दबा मृतक की हत्या कर दोनों ने मृतक के शव को दुर्घटना दर्शाने हेतु हाईवे पर डाल दिया था । मृतक के सिर मे पत्थर से प्रहार कर हर हाल मे उसके मरने का विश्वास किया था।

अभियोजन की तरफ से उक्त मामले में वादी मुकदमा सहित दस गवाह अदालत में पेश किये गये।

मृतक का पोस्टमार्टम करने वालें डॉक्टर अजय कुमार गर्ग की रिपोर्ट एवं बयान से अभियोजन कथानक पूरी तरह बदल गया। डॉक्टर ने बताया कि मृतक का गला दबा हत्या का कोई साक्ष्य नहीँ मिला ना ही उसके गले पर कोई निशान पाये गये। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में पत्थर पर रक्त तो पाया गया परन्तु वह किसी इंसान का था या अन्य का यह पुष्टि नहीं हुई।

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बचाव पक्ष के अधिवक्ता विराट कृष्ण सक्सैना ने आरोपी सनी की बहन ज्योति को अदालत में पेश किया । उसने कहा मृतक बहुत शराब पीता था, कोई काम नही करता था। अनीता के विकलांग होने के कारण उसके सास ससुर उसका उत्पीड़न करते थे। मृतक की सड़क दुर्घटना में ही मृत्यु हो गयी थी ।

गांव के शेर सिंह नामक व्यक्ति ने स्वयं दुर्घटना होते देख पुलिस को सूचना दी थी। मृतक की प्रॉपर्टी उसकी पत्नी को ना देनी पड़े इस कारण वादी नें तहरीर बदल अपनी पुत्र वधु एवं उसके भाई कें विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।

अदालत ने आरोपियों कें अधिवक्ता विराट कृष्ण सक्सैना के तर्क, डॉक्टर एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें बरी करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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