पति की हत्या के आरोप में पत्नी बरी

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
वर्ष 2007 में हुई थी घटना
वादी ने मोहल्ले के लछमण सिंह के विरुद्ध दर्ज कराया था पिता की हत्या का मुकदमा
चाकू से गोद कर हत्या का लगा था आरोप
पोस्टमार्टम में भी धारदार हथियार से हत्या की हुई थीं पुष्टि
पुलिस नें विवेचना के दौरान मृतक की पत्नी को आरोपित किया था
पत्थर से कुचल कर हत्या का लगाया था आरोप
20-25 किलो वजनी पत्थर भी बरामद दर्शाया था

आगरा 19 सितंबर ।

पति की हत्या के मामले मे आरोपित पत्नी ब्रजेश पत्नी स्व. राजेन्द्र सिंह निवासनी श्याम बिहार कॉलोनी, गली नम्बर 4, थाना एत्मादौल्ला को सबूत के अभाव में अपर जिला जज 16 माननीय अपूर्व सिंह ने बरी करने के आदेश दिये।

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थाना एत्मादौल्ला में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा थान सिंह ने 7 जून 2007 की सुबह 4 बजे थाने पहुंच तहरीर देकर आरोप लगाया कि विगत रात्रि उसके पिता राजेंद्र सिंह, भाई विकास, अर्जुन बहन खुशबू, शीतल एवं मां श्रीमती ब्रजेश घर की छत पर सो रहे थे।

रात्रि एक बजे करीब मोहल्ले का ही लक्ष्मण सिंह पुत्र भिक्की राम निवासी ग्राम नगला मोहन लाल, सादाबाद जिला हाथरस, हाल निवासी श्याम बिहार कॉलोनी थाना एत्मादौल्ला अपने तीन साथियो के साथ किसी तरह छत पर चढ़ आया। उसने वादी के पिता राजेंद्र सिह के सिर एवं चेहरे पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया। वादी एवं परिजनों के चीखने चिल्लाने पर आरोपी छत से कूद भाग गया।

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वादी मुकदमा की तहरीर पर पुलिस ने हत्या के आरोप में लक्ष्मण सिह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मृतक राजेंद्र सिंह की लाश को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजा ।

पोस्टमार्टम में भी चाकू से गोद हत्या की पुष्टि हुई। विवेचना के दौरान लक्ष्मण सिंह की नामजदगी गलत पाये जाने पर पुलिस ने उसका नाम निकाल मृतक की पत्नी श्रीमती ब्रजेश को अपने पति की हत्या के आरोप मे हिरासत मे ले जेल भेजा था। पुलिस नें 20/25 किलों का वजनी पत्थर भी घटना में प्रयुक्त दर्शा बरामद किया था।

अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा थान सिंह, एस.आई. बेचे लाल, एस. आई. इंद्रेश कुमार भदौरिया सहित 6 गवाह अदालत में पेश किए। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की मृत्यू हो जाने के कारण उन्हें अदालत में पेश नहीँ किया जा सका।

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मुकदमें के विचारण के दौरान वादी मुकदमा के गवाही से मुकरने, पोस्टमार्टम में धारदार हथियार से हत्या होने, पुलिस की कहानी के अनुसार वजनी पत्थर प्रहार से हत्या होने, स्वतंत्र गवाह के अभाव एवं आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता अमर नाथ शर्मा एवं अजय शर्मा के तर्कों पर अदालत ने मृतक की पत्नी को हत्या के आरोप से बरी करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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