आगरा 28 नवंबर ।
मोबाइल लूट एवं बरामदगी के मामले में आरोपित अर्जुन कुशवाह एवं मनीष कुशवाह निवासी गण कुंआ वाली गली सीतानगर थाना एत्माद्दोला, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर अपर जिला जज दस माननीय काशी नाथ ने रिहाई के आदेश दिये।

थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा 31 अक्टूबर 24 की रात्रि 12 बजें करीब खाना खा कर घटिया आजम खां की सड़क पर टहल रहा था । पादरी टोला जाने वाले गेट के सामने फोन पर बात करने के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति मोबाइल लूट कर आगे जा रहे ऑटो में बैठ कर भाग गया।
मुकदमें की विवेचना के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को आईएसबीटी के समीप से ऑटो सहित पकड़ उनके कब्जें से वादी से लूटा गया मोबाइल बरामद कर 6 नवम्बर को जेल भेजा था।
Also Read – बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत नहीं हुई आगरा कोर्ट में हाज़िर
जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई उपरांत आरोपियों के अधिवक्ता राजकुमार कुशवाह के तर्क, स्वतंत्र गवाह के अभाव एवं आरोपियों का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीँ होने पर उनकी जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये ।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आगरा: आबकारी अधिनियम के मामले में आरोपी पंजाब निवासी जगतार को मिली जमानत, कोर्ट ने सुनाया फैसला - March 27, 2026
- मानसिक चिकित्सालय आगरा का औचक निरीक्षण: जनपद न्यायाधीश ने दिए सफाई और विधिक सहायता के निर्देश - March 26, 2026
- करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला: एलएंडटी फाइनेंस से जुड़ी जालसाजी में आरोपी यश खिरवार की जमानत मंजूर - March 26, 2026







