मोबाइल लूट के दो आरोपियों को स्वतंत्र गवाह एवं आपराधिक इतिहास नहीँ होने पर मिली जमानत

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 28 नवंबर ।

मोबाइल लूट एवं बरामदगी के मामले में आरोपित अर्जुन कुशवाह एवं मनीष कुशवाह निवासी गण कुंआ वाली गली सीतानगर थाना एत्माद्दोला, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर अपर जिला जज दस माननीय काशी नाथ ने रिहाई के आदेश दिये।

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थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा 31 अक्टूबर 24 की रात्रि 12 बजें करीब खाना खा कर घटिया आजम खां की सड़क पर टहल रहा था । पादरी टोला जाने वाले गेट के सामने फोन पर बात करने के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति मोबाइल लूट कर आगे जा रहे ऑटो में बैठ कर भाग गया।

मुकदमें की विवेचना के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को आईएसबीटी के समीप से ऑटो सहित पकड़ उनके कब्जें से वादी से लूटा गया मोबाइल बरामद कर 6 नवम्बर को जेल भेजा था।

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जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई उपरांत आरोपियों के अधिवक्ता राजकुमार कुशवाह के तर्क, स्वतंत्र गवाह के अभाव एवं आरोपियों का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीँ होने पर उनकी जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये ।

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विवेक कुमार जैन
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