साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से लाश को खाई में दिया था फेंक
आगरा 24 दिसम्बर ।
विवाहिता की निर्ममता पूर्वक हत्या एवं अन्य धारा में आरोपित सोनू पुत्र शंकर सिंह एवं विशाल सिंह पुत्र नरोत्तम सिंह निवासी गण पलोखरा थाना मनसुखपुरा जिला आगरा को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय रविकांत ने दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 36 हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया है ।
थाना मनसुखपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा राजकुमार सिंह पुत्र छोटे सिंह निवासी ग्राम पलोखरा द्वारा तहरीर दें आरोप लगाया कि उसकी पुत्री की शादी 17 अप्रेल 2008 को शेखर निवासी कल्होर, घिरोर जिला मैनपुरी कें साथ हुई थी।
5 सितम्बर 2009 की दोपहर तीन बजे करीब वह अपने भाई एबरन के राखी बांधने वादी के घर से करीब एक किलोमीटर दूर गयी थी देर तक वापस नहीं आनें पर वादी एवं अन्य ने उसकी तलाश की। बाद में वादी की पुत्री की क्षत विक्षत लाश बीस फुट गहरी खाई से बरामद हुई थी।
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पुलिस नें वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना के दौरान आरोपी सोनू, चांद वीर, विशाल सिंह एवं राकेश के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म, हत्या एवं अन्य धारा के आरोप में हिरासत मे ले जेल भेजा था ।
आरोपियो से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपियो ने वादी की पुत्री की चाकू से गोद हत्या कर दी थी और सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से उसके ऊपर तेजाब डाल दिया था।
उक्त मामले में वादी सहित 9 गवाह अदालत में पेश किये गये।
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आरोपी चांद वीर की मृत्यू हो जाने पर अदालत ने उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी। आरोपी राकेश को सबूत के अभाव में बरी कर आरोपी सोनू एवं विशाल सिंह को हत्या एवं अन्य आरोप में (दुराचार के अतिरिक्त) दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 36 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
अभियोजन की तरफ से मुकदमें की पैरवी एडीजीसी आदर्श चौधरी द्वारा की गई।
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