बेटे की हत्या के मामले में दो आरोपियों को 10 साल की कैद

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आगरा:

आगरा की एक अदालत ने गैर इरादतन हत्या (culpable homicide not amounting to murder) के एक मामले में दो युवकों को दोषी ठहराते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना 2020 की है जब आरोपियों ने एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

घटना का विवरण:

यह मामला 9 जनवरी 2020 का है। थाना जगदीशपुरा में दर्ज एफआईआर के अनुसार, वादी बाबूलाल ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे को सौरभ (पुत्र महेंद्र) और मनोज (पुत्र पूरन) ने घर से बुलाया था।

दोनों आरोपी मोहल्ला विलास गंज, जगदीशपुरा के रहने वाले हैं। आरोप है कि विवाद होने पर दोनों ने बाबूलाल के बेटे के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई।

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कानूनी कार्यवाही:

वादी की तहरीर पर, पुलिस ने सौरभ और मनोज के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और मारपीट का मामला दर्ज किया। जांच के बाद, पुलिस ने 8 मार्च 2020 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

अदालत का फैसला:

अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे)-11 माननीय नीरज कुमार बख्शी की अदालत में सुनवाई हुई।

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एडीजीसी हरी बाबू के तर्कों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया।

कोर्ट ने सौरभ और मनोज को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई और उन पर ₹11,000/- का जुर्माना भी लगाया।

यह फैसला न्याय की प्रक्रिया में पीड़ित परिवार के विश्वास को मजबूत करता है।

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विवेक कुमार जैन
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