पॉक्सो एक्ट (POCSO Act), पॉश एक्ट (POSH Act) और मानव एवं बाल तस्करी (Human Child Trafficking) जैसे संवेदनशील विषयों पर दी गई विस्तृत जानकारी
आगरा:
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार बुधवार, दिनांक 10 दिसंबर 2025 को डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के जुबली सभागार कक्ष में एक महत्वपूर्ण एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (संवर्धन) का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मथुरा और हाथरस – इन पाँच जनपदों के क्लस्टर के पैरालीगल स्वयंसेवकगण (Para Legal Volunteers) / अधिकार मित्र के लिए था।
वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति
कार्यक्रम का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा, माननीय संजय कुमार मलिक महोदय के मार्गदर्शन में किया गया।
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इस अवसर पर विभिन्न जनपदों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवगण उपस्थित रहे:
* माननीय प्रशान्त कुमार, अपर जिला जज/सचिव, हाथरस
* माननीय नितिन श्रीवास्तव, अपर जिला जज/सचिव, अलीगढ़
* माननीय अतुल चौधरी, अपर जिला जज/सचिव, फिरोजाबाद
* माननीय सुरेन्द्र प्रसाद, अपर जिला जज/सचिव, मथुरा
* माननीय डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, आगरा
कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के पैनल लॉयर/अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह कुशवाहा ने किया।
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प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु:
प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित पाँच जनपदों के पैरालीगल स्वयंसेवकगण/अधिकार मित्रों को महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर जानकारी प्रदान की गई।
माननीय श्रीमती सोनिका चौधरी, अपर जिला जज/पॉक्सो एक्ट, ने पॉक्सो एक्ट (POCSO Act), पॉश एक्ट (POSH Act) और मानव एवं बाल तस्करी (Human Child Trafficking) जैसे संवेदनशील विषयों पर विस्तृत जानकारी दी।
इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजन अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी, आगरा ने अपने-अपने विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।
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राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार की अपील
कार्यक्रम के अंत में माननीय डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा ने सभी उपस्थित सचिवगणों और प्रशिक्षण देने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और कार्यक्रम का समापन किया।
समापन के दौरान, माननीय डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से विशेष आग्रह किया कि दिनांक 10, 11, 12 और 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने में सहयोग दें।
उन्होंने कहा कि व्यापक प्रचार से ही आम जनमानस को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ मिल सकेगा।
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