आगरा: २५ जुलाई ।
खेत पर कब्जे के विवाद में हुई मारपीट और घातक चोटें पहुंचाने के मामले में अपर जिला जज-26 (एडीजे -26) माननीय अमरजीत ने दो महिलाओं सहित 9 आरोपियों को तीन साल कैद और 1 लाख 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला थाना सिकंदरा में श्रीमती लीलावती द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर आधारित है। लीलावती ने बताया कि 5 जनवरी 2014 की रात करीब 8 बजे वह अपने बेटों प्रमोद और घनश्याम के साथ अपने खेत पर बने घर पर थीं।
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उसी दौरान भीकम सिंह, जोगेंद्र सिंह, जगदीश, खड़ग सिंह, गनपत सिंह, ओम प्रकाश उर्फ ओमी (निवासी ग्राम घोघई, दहतौरा) और विजय सिंह (निवासी नजरपुरा, फतेहपुर सीकरी) लाठी-डंडे और अन्य हथियारों के साथ उनके खेत पर कब्जा करने के इरादे से आए।
जब लीलावती और उनके बेटों ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उनके साथ जमकर मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी धमकी देते हुए वहां से भाग गए।
एडीजे-26 ने लीलावती और उनके बेटों सहित 6 गवाहों के बयान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी ) संतोष सिंह भाटी के तर्कों के आधार पर सभी 9 आरोपियों को दोषी ठहराया।
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