आगरा 21 सितंबर।
हत्या प्रयास एवं अन्य आरोप में आरोपित राजू उर्फ राजकुमार, राहुल एव संजय पुत्र गण जंगबहादुर सिंह, निवासीगण मधुवन नगर, शमशाबाद रोड, जिला आगरा को पर्याप्त सबूत के अभाव में अपर जिला जज 21 माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव ने बरी करने के आदेश दिये।

थाना सदर में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा श्याम वरन शर्मा ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया था कि 23 सितम्बर 2009 की शाम 7 बजे वादी का पुत्र राजकुमार ट्यूशन पढ़ कर घर आ रहा था।
Also Read – अश्लील हरकत एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत स्वीकृत
आरोपी भाईयो राजू उर्फ राजकुमार ,राहुल एवं संजय ने वादी के पुत्र को घेर उसके साथ सरिया, डंडे चाकू से हमला कर घायल कर दिया । शोर गुल सुन मौके पर पहुंचे वादी श्याम वरन शर्मा, उसके भाई अशोक कुमार, विनय एवं पड़ोसी राकेश के साथ भी आरोपी भाईयो ने मारपीट की । आरोपियों ने वादी के भाई अशोक कुमार की गले की सोने की जंजीर भी तोड़ ली।
Also Read – गवाही के लिए कोर्ट में हाजिर न होने पर यातायात निरीक्षक का वेतन रोकने के आदेश
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने उक्त मामलें में 8 गवाह अदालत में पेश कियें । गवाहों के बयानो मे विरोधाभास, घटना देखने वाले गवाह को अदालत मे पेश नहीं करने एवं आरोपियो के वरिष्ठ अधिवक्ता महताब सिंह, पंकज गोयल, एवं भूपेंद्र परिहार के तर्क पर अदालत ने आरोपी भाईयों को बरी करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- मानसिक चिकित्सालय आगरा का औचक निरीक्षण: जनपद न्यायाधीश ने दिए सफाई और विधिक सहायता के निर्देश - March 26, 2026
- करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला: एलएंडटी फाइनेंस से जुड़ी जालसाजी में आरोपी यश खिरवार की जमानत मंजूर - March 26, 2026
- बिसलेरी कंपनी में कार लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले पिता-पुत्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश - March 26, 2026







