इलाहाबाद हाईकोर्ट से हाथरस सत्संग हादसे के तीन और आरोपियों को मिली जमानत

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आगरा/प्रयागराज २१ मई ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस के सिकंदराराऊ के फुलरई मुगलगढ़ी में दो जुलाई 2024 को सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 की मौत मामले के तीन आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने देव प्रकाश मधुकर और दो अन्य की याचिका पर दिया।

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बता दें कि साकार विश्वहरि उर्फ भोलेबाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। जेल में बंद तीन आरोपियों देव प्रकाश मधुकर, मेघ सिंह और मुकेश ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी।

इस मामले में उच्च न्यायालय से पहले ही कई आरोपियों को जमानत मिल चुकी थी। आवेदक के अधिवक्ता शिवकुमार पाल ने बताया कि हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों देव प्रकाश मधुकर, मेघ सिंह और मुकेश की जमानत याचिकाएं भी मंजूर कर ली हैं।

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मनीष वर्मा
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