वर्ष 2014 में महोबा निवासी मजदूर ने थाना ताजगंज में दर्ज कराया था मुकदमा
अपनी 16 वर्षीया पुत्री के अपहरण का लगाया था आरोप
दस वर्ष में नाही वादी अदालत आया ना ही पीड़िता,एक मात्र पुलिस कर्मी की ही हुई गवाही
अदालत ने सबूत के अभाव में आरोपी किये बरी
आगरा 17 अक्टूबर ।
16 वर्षीया युवती के अपहरण आरोप में आरोपित दिनेश,अनिल कुमार शर्मा एवं कमल किशोर को सबूत के अभाव में अपर जिला जज माननीय बी.नरायन नें बरी करने के आदेश दिये।
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थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार महोबा निवासी वादी मुकदमा अपनी पत्नी एवं 16 वर्षीया पुत्री के साथ मजदूरी करने आगरा आया था । 24 अप्रेल 2014 को उसकी पुत्री का अपहरण होने पर उसने आरोपी दिनेश पुत्र रतन सिंह निवासी नगला भारती, ताल सेमरी, थाना सदर, अनिल कुमार शर्मा पुत्र राजेंद्र प्रसाद शर्मा निवासी अमर विहार, कलवारी, थाना जगदीशपुरा एवं कमल किशोर पुत्र किशन चन्द निवासी नरायन विहार, बिचपुरी रोड बोदला के विरुद्ध अपनी पुत्री के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था ।
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दस वर्ष के दौरान वादी पीड़िता एवं अन्य गवाह अदालत में गवाही हेतु हाजिर नहीँ हुये एक मात्र औपचारिक गवाह के रूप में पुलिस कर्मी धन पाल सिंह की ही गवाही दर्ज हो सकी ।
अदालत ने सबूत के अभाव एवं आरोपियों के अधिवक्ताओं रिंकू पठान एवं महमूद हसन के तर्क पर आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
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