आगरा: १२ अगस्त ।
2009 के एक मारपीट और धारदार हथियार से घातक चोट पहुँचाने के मामले में तीन आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। मामले में मुख्य गवाह और पीड़ित अपने बयान से मुकर गया, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
यह घटना 17 अगस्त 2009 को मलपुरा थाना क्षेत्र में हुई थी। वादी रूप सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे नरेंद्र सिंह को सुखवीर सिंह, अजीत सिंह और अमित कुमार ने पुरानी रंजिश के चलते रोका और मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
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हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान वादी रूप सिंह का निधन हो गया। उनके बेटे और इस मामले के मुख्य गवाह नरेंद्र सिंह ने भी अपनी पिछली गवाही से इनकार कर दिया।
इसके चलते, एसीजेएम-2 माननीय बटेश्वर कुमार की अदालत में आरोपियों के वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रकाश शर्मा और पुष्पेंद्र पचौरी की दलीलों पर विचार करते हुए, अदालत ने सबूतों के अभाव में तीनों आरोपियों को बरी कर दिया।
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