विद्युत अधिनियम में आरोपित महिला 19 वर्ष बाद पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में हुई दोषमुक्त

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 27 मार्च ।

विद्युत अधिनियम से सम्बंधित उन्नीस वर्ष प्राचीन मामलें में आरोपित श्रीमती रेनू पत्नी राजेश अग्रवाल निवासी लश्कर पुर, जिला आगरा को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट माननीय ज्ञानेंद्र राव ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करने के आदेश दिये।

मामले के अनुसार कार्यकारी सहायक मुख्य अभियंता ने विद्युत विभाग की टीम के साथ 27 अप्रैल को अभियुक्ता श्रीमती रेनू पत्नी राजेश अग्रवाल निवासनी लश्कर पुर, न्यू आगरा के आवास पर छापा मार विद्युत चोरी करना पाया गया ।

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उसे विद्युत संयोजन के स्वीकृत भार 18.64 की जगह 43.722 किलोवाट विधुत भार का उपभोग करता पाया गया। टीम ने मीटर को उखाड़ अपने कब्जें में ले विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर दिया । विभाग ने अभियुक्ता पर विद्युत चोरी का 1,67,279/- रुपये का राजस्व निर्धारित किया।

विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट माननीय ज्ञानेंद्र राव ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव एवं अभियुक्ता के अधिवक्ता भारत सिंह के तर्क पर अभियुक्ता को दोषमुक्त करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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