चैक डिसऑनर आरोप में डेढ़ वर्ष कैद एवं 14 लाख का जुर्माना से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दंडित आरोपी को सत्र न्यायालय ने किया बरी

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आदेश के विरुद्ध आरोपी ने की थी सत्र न्यायालय में अपील

आगरा 20 दिसम्बर ।

चैक डिसऑनर मामले मे दंडित आरोपी अमृत लाल उर्फ अमृत पाल पुत्र सुरेश सिंह चौहान निवासी प्रकाश नगर थाना शाहगंज की अपील स्वीकृत कर एडीजें 10 माननीय काशी नाथ ने अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये है ।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा योगेश कुमार त्यागी निवासी सरोजनी नगर बोदला रोड, शाहगंज का आरोप था कि आरोपी हीरे एवं नगों का कारोबार करता था। उसने वादी से दस लाख रुपये व्यापार हेतु लिये थे। वादी के तगादे पर आरोपी ने सात लाख का चैक दिया जो डिसऑनर हो गया था।

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अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को 10 नवंबर 22 को डेढ़ वर्ष कैद एवं 14 लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया था। जिसके विरुद्ध आरोपी ने अपने अधिवक्ता नरेश शर्मा के माध्यम से सत्र न्यायालय में अपील की।

एडीजें 10 माननीय काशीनाथ ने आरोपी के अधिवक्ता के तर्क एवं आदेश में विधिक त्रुटि पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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