आगरा:
आगरा की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने 11 वर्षीय बालिका से दुराचार के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹22,000/- के अर्थदंड की सज़ा सुनाई है।
घटना का विवरण:
* दोषी: जयपाल पुत्र अशोक कुमार, निवासी बटेश्वर, थाना बाह, जिला आगरा।
* सजा: 20 वर्ष की कैद और ₹22,000 का अर्थदंड।
* न्यायाधीश: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय दिनेश कुमार चौरसिया।
यह मामला थाना बाह में दर्ज किया गया था। मुकदमा के अनुसार, 22 अगस्त 2021 को दोपहर करीब 1:30 बजे 11 वर्षीय पीड़िता अपने चचेरे भाई को राखी बांधकर घर लौट रही थी। रास्ते में आरोपी जयपाल ने उसे पैसे देकर गुटखा लाने को कहा।
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पीड़िता जब गुटखा देने गई, तो आरोपी जयपाल ने रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार के दिन लोक-लाज त्यागते हुए उसे अपने घर में खींच लिया और जबरन दुराचार किया। इस जघन्य कृत्य से अबोध पीड़िता बेहोश हो गई।
कानूनी कार्यवाही:
वादी की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और उसे बयान के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयानों से आरोपी के विरुद्ध दुराचार के आरोपों की पुष्टि हुई।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने एडीजीसी विमलेश आनंद के तर्कों को स्वीकार करते हुए आरोपी जयपाल को दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया।
पीड़िता को मिलेगा प्रतिकर:
अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष कैद और 22 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। साथ ही, अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को दिलाई जाए।
इसके अलावा, प्रतिकर (मुआवजा) प्राप्ति हेतु आदेश की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी भेजी गई है।
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