विद्युत मीटर की सील टेम्पर्ड करने और स्वीकृत लोड से अधिक 21 किलोवाट लोड चलाने का विद्युत अधिनियम का आरोपी 21 वर्ष बाद हुआ बरी

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
स्वतंत्र गवाह के अभाव एवं जप्त मीटर अदालत में पेश नहीं करने पर आरोपी हुआ बरी

आगरा 19 मार्च

विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत आरोपित राजेश अग्रवाल पुत्र एनएल अग्रवाल निवासी लश्कर पुर, सुल्तानगंज, आगरा को साक्ष्य के अभाव मे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट माननीय ज्ञानेंद्र राव नें बरी करने के आदेश दिये।

मामले के अनुसार 27 नवम्बर 2004 को विद्युत विभाग की टीम द्वारा आरोपी राजेश अग्रवाल के आवास पर चेकिंग के दौरान मीटर टेपर्ड पाया गया । दस किलोवाट स्वीकृत लोड के स्थान पर 21 किलोवाट का लोड पाये जाने पर विद्युत चोरी का राजस्व ₹69,938/- निर्धारित किया गया ।

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अभियोजन की तरफ से सहायक मुख्य अभियंता रितेश श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता महेश चन्द शर्मा, अवर अभियंता ऊदल सिंह एवं अधीक्षण अभियंता एसपी सिंह को पेश किया गया।

विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट माननीय ज्ञानेंद्र राव ने गवाहो के बयानों मे विरोधाभास, स्वतंत्र गवाह के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता भारत सिंह कें तर्क पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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