आगरा 16 सितंबर ।
वादनी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर एसीजेएम 8 माननीय दीपांकर यादव ने थानाध्यक्ष एत्माद्दौला को मुकदमें मे अग्रिम विवेचना के आदेश दिये हैं।
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मुकदमे के विवेचक द्वारा वादनी द्वारा वर्णित धारा को हटा आठों आरोपियों की जगह मात्र पति हरेन्द्र पाल सिंह, सास श्रीमती गुड्डी देवी एवं ससुर महिपाल सिंह के ही विरुद्ध मारपीट, दहेज उत्पीड़न, एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोप पत्र अदालत प्रेषित करने पर वादनी ने अपने अधिवक्ता राजकुमार कुशवाह के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुकदमें से अश्लील हरकत एवं हत्या के प्रयास की धारा हटाने के बाबत अदालत के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की थी।
जिस पर एसीजेएम 8 माननीय दीपांकर यादव ने थानाध्यक्ष एत्माद्दौला को मुकदमें में अग्रिम विवेचना के आदेश दिये।

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