अदालत ने अश्लील फोटो से ब्लैकमेल कर के हुए युवती के विवाह किया शून्य घोषित

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
ब्लैकमेल के डराकर एडीएम फाइनेंस के यहाँ हुई थी शादी
शादी पंजीकृत होने के बाद युवती चली गई थी अपने घर

आगरा २२ अप्रैल ।

युवती द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार कर अदालत ने उसका विवाह शून्य घोषित करने के आदेश दिये।

मामले के अनुसार थाना जगदीशपुरा क्षेत्र की युवती ने अदालत में याचिका प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि थाना सिकन्दरा क्षेत्र के युवक से उसकी जान पहचान थी।

उसने युवती के अश्लील फोटो खींच वायरल करने की धमकी देकर उसकीं मर्जी के विरुद्ध 29 जुलाई 21 को एडीएम फाइनेंस की अदालत मे शादी पंजीकृत करा ली थी ।

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शादी पंजीकृत होने के बाद वह अपने माता पिता के यहां आ गई । वह युवक के साथ कभी नहीं रहीं और ना ही उसने युवक के साथ कोई सम्बंध बनाये।युवक द्वारा याचिकाकर्ता के अश्लील फोटो वायरल करने पर उसनें पुलिस के अधिकारियों से भी शिकायत की थी ।

अदालत ने युवती की अधिवक्ता कामिनी जैन के तर्क पर युवती का विवाह शून्य घोषित करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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