जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग(प्रथम) के आदेश का पालन न करने पर अदालत ने अपनाया कड़ा रुख़

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आगरा 11 फ़रवरी ।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (प्रथम) ने आदेश का पालन न होने पर सख्त रुख अपनाया है। आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने धनराशि की वसूली के लिए जिलाधिकारी लखनऊ को पत्र भेजा है। पत्रावली 19 अप्रैल को पेश होगी।

परिवादी नरेन्द्र उपाध्याय ने सहारा की योजना में धनराशि जमा की थी। धनराशि का भुगतान न होने पर नरेन्द्र उपाध्याय ने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से सहारा के खिलाफ परिवाद दायर किया।

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आयोग ने सहारा को धनराशि अदा करने के आदेश दिए। सहारा द्वारा आदेश का पालन न करने पर साल 2022 में परिवादी ने एक बार फिर आयोग की शरण ली और इजराय वाद दायर किया।

आयोग द्वारा आरसी जारी होने के बाद 55 हजार 137 रुपये की धनराशि वसूल करके जमा करा दी गई। शेष धनराशि 93 हजार 743 रुपये की धनराशि की वसूली के लिए एक बार फिर जिलाधिकारी लखनऊ को आरसी भेजी गई है। पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही के लिए मण्डलायुक्त लखनऊ को भी भेजी गई है।

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विवेक कुमार जैन
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