चेक बाउंस मामले में 15.90 लाख रुपये के आरोपी को अदालत ने किया बरी

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आगरा ।

एक चेक बाउंस के मामले में सिविल जज जूनियर डिवीजन ने महादेव नगर के रहने वाले अवराम सिंह यादव उर्फ एवरन सिंह यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया है। उन पर 15 लाख 90 हजार रुपये का चेक बाउंस होने का आरोप था।

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क्या था मामला ?

कुबेर पुर के नगला महादेव निवासी अनिल कुमार ने अवराम सिंह यादव से 400 वर्ग गज का प्लॉट 20 लाख रुपये में खरीदने का सौदा तय किया था।

अनिल कुमार ने अवराम को 15 लाख 90 हजार रुपये एडवांस दिए थे। बाकी बची रकम के लिए अवराम ने अनिल से सोने के जेवर लिए थे, ताकि वे 6 लाख रुपये का गोल्ड लोन ले सकें।

बाद में, अवराम ने प्लॉट की कीमत बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी। जब अनिल ने अपनी दी हुई रकम और जेवर वापस मांगे, तो अवराम टालमटोल करने लगा।

अंत में, उसने अनिल को 15 लाख 90 हजार रुपये का एक चेक दिया, जो बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया।

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अदालत का फैसला:

अदालत में आरोपी के वकील नीरज गुप्ता ने यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा।

अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए पाया कि मामले में ठोस साक्ष्य की कमी है। इसी आधार पर, अदालत ने अवराम सिंह यादव को चेक बाउंस के आरोप से बरी कर दिया।

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विवेक कुमार जैन
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