आगरा 02 अप्रैल ।
फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर 5 करोड़ 40 लाख में जमीन का सौदा तय कर बयाने के रूप में 5 लाख रुपये प्राप्त करने के मामले मे आरोपित रामेंद्र उर्फ रवि कुशवाह पुत्र फ़ौरन सिंह निवासी नगला परसोती, देवरी रोड, थाना सदर बाजार, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश माननीय राजेन्द्र प्रसाद ने निरस्त करने के आदेश दिये।
थाना मलपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा हीरालाल का आरोप था कि उसकी मौजा ककुआ मलपुरा में जमीन हैं ।जिसका राजस्व अभिलेख में उसका नाम दर्ज है।
8 अगस्त 24 को उसे जानकारी हुई कि आरोपी रामेंद्र उर्फ रवि कुशवाह एवं अन्य ने वादी के नाम से फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर वादी की जमीन का 5 करोड़ 40 लाख रुपये में अन्य को सौदा कर बयाने के रूप में 5 लाख रुपये भी प्राप्त कर लिये हैं ।
अदालत ने वादी के अधिवक्ता राजकुमार कुशवाह के तर्क पर आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिये।
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