युवती के अपहरण एवं दुराचार आरोपी को दस वर्ष कैद और 75 हजार रुपये जुर्माने की सज़ा

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
बहुत बड़ा सिंगर बनाने का सपना दिखा ले गया था 29 वर्षीय विवाहित आरोपी
पीड़िता आरोपी के जाल में फंस लाखों रुपयें कें जेवर, नगदी एवं स्कूटी भी ले गयी थी

आगरा 21 दिसम्बर ।

15 वर्षीया युवती के अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट कें तहत आरोपित प्रयास पत सरिया उर्फ विवेक पुत्र संजय शर्मा निवासी पुरानी आबादी, सिकन्दरा रोड बोदला, थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने दस वर्ष कैद एवं 75 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

थाना सिकन्दरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि उसकी पन्द्रह वर्षीया पुत्री दसवीं की छात्रा थीं। उसे 4 अप्रेल 20019 की शाम 4 बजें करीब आरोपी प्रयास पत सरिया उर्फ विवेक बहुत बड़ा सिंगर बनाने का सब्जबाग दिखा बहला फुसला कर अपनें साथ भगा ले गया। वादी की पुत्री आरोपी के जाल में फंस अपने घर से दस-बारह तोले सोने के जेवर, आधा किलो करीब चांदी, दस हजार रुपये के साथ स्कूटी भी ले गयी थी ।

वादी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को बरामद कर चिकित्सीय परीक्षण उपरांत उसके बयान हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया था।

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पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया था ।

अभियोजन की तरफ से एडीजीसी सुभाष गिरी ने वादी मुकदमा, पीड़िता, डॉक्टर ममता किरन, स्कूल प्राचार्य योगेश कुमार, विवेचक मनोज शर्मा एवं पुलिस कर्मी रामेश्वर दयाल को गवाह कें रूप में अदालत में पेश किया।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी द्वारा आरोपी को दोषी पाए जाने पर सजा के प्रश्न पर सुनने पर आरोपी ने कहा कि वह विवाहित हैं घर में उसके बुजुर्ग माता पिता एवं दो अविवाहित बहने है। उन सब के भरण पोषण की उस पर ही जिम्मेदारी हैं यह उसका प्रथम अपराध है।

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अदालत ने आरोपी के तर्क नकार एडीजीसी सुभाष गिरी के तर्क पर आरोपी को दस वर्ष कैद एवं 75 हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया। अदालत ने अर्थ दंड की समस्त राशि पीड़िता को दिलाने के आदेश दे। अन्यप्रतिकर प्राप्ति हेतु आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करने के आदेश दिये है ।

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विवेक कुमार जैन
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