पीड़िता से निकाह के बाद भी आरोपी को मिली सजा
आगरा 14 नवंबर ।
अवयस्क किशोरी के अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित जावेद पुत्र इमामुद्दीन निवासी शिव नगर, राधे वाली गली, थाना शाहगंज जिला आगरा को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने दस वर्ष कठोर कारावास एवं 7 हजार 5 सौ रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।
थाना शाहगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दें, आरोप लगाया था कि वादनी की अवयस्क पुत्री 3 जुलाई 2021 की दोपहर दो बजे अपनें पिता की डायबिटीज की दवा लेने कैमिस्ट की दुकान पर गई थीं।
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देर तक घर नहीं आने पर वादनी एवं उसके परिजनों ने संभावित स्थानों पर अपनी पुत्री की तलाश की। इस दौरान लोगो ने बताया कि उन्होनें वादनी की पुत्री को आरोपी जावेद के साथ जाते देखा था।
वादनी की पुत्री घर से जाते समय 14,500/- रुपयें एवं सोनें चांदी के जेवरात भी निकाल कर ले गई थी। वादनी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले उसके कब्जे से पीड़िता को मुक्त करा चिकित्सीय परीक्षण उपरांत बयान हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया था ।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट कें तहत अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया था ।
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अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने मामले की पुष्टि हेतु वादनी मुकदमा, पीड़िता, उसके पिता, स्कूल प्रधानाचार्य निरत श्रीवास्तव, एस.आई.रामकिशोर, डॉ विजय लक्ष्मी, पुलिसकर्मी मनोज चौधरी एवं धौलपुर के जिस होटल में आरोपी ने पीड़िता के साथ दुराचार किया था उसकी मालकिन अर्चना अग्रवाल को गवाही हेतु अदालत में पेश किया।
उक्त मामले में आरोपी द्वारा पीड़िता से निकाह भी कर लिया था। उसके बावजूद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने अवयस्क पीड़िता के साथ उसके कृत्य को देखते हुये विशेष लोक अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा के तर्क पर दस वर्ष कैद एवं 7 हजार 5 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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