आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम का महत्वपूर्ण फैसला: विक्रय पत्र निष्पादन के बाद अतिरिक्त राशि मांगना अनुचित, बिल्डर 45 दिन में दे फ्लैट का कब्जा

आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम, आगरा ने रियल एस्टेट क्षेत्र में मनमानी करने वाले बिल्डरों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि फ्लैट के संपूर्ण मूल्य का भुगतान प्राप्त करने और स्थायी विक्रय पत्र (रजिस्ट्री) निष्पादित होने के बाद बिल्डर द्वारा किसी भी प्रकार की अतिरिक्त धनराशि की […]

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