गैर-इरादतन हत्या के दोषी को दस साल की कैद और ₹50,000/- का जुर्माने की सज़ा
आगरा: अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे)-26 माननीय अमरजीत ने फतेहपुर सीकरी में 2014 के एक मामले में भूरा नामक व्यक्ति को गैर-इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 10 साल की कैद और ₹50,000/- का जुर्माना लगाया है। क्या था मामला ? यह मामला 12 दिसंबर, 2014 का है। सराय पुडता गाँव के निवासी आसिफ ने फतेहपुर […]
Continue Reading





