जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम आगरा का ऐतिहासिक फैसला: चिकित्सीय लापरवाही पर डॉक्टर और बीमा कंपनी पर लगाया जुर्माना

आगरा । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम, आगरा ने एक महत्वपूर्ण फैसले में चिकित्सीय लापरवाही और सेवा में कमी के चलते एक डॉक्टर और उनकी बीमा कंपनी को मृतक के परिवार को ₹1,66,279/- का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामले का संक्षिप्त विवरण: परिवादी उमाकेश पुत्र स्व. छदरूराम ने डॉक्टर पुरुषोत्तम टंडन और द […]

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