आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम का बिल्डर पर कड़ा प्रहार: फ्लैट का भुगतान और कब्जा मिलने के बावजूद रजिस्ट्री न करना ‘सेवा में कमी’, भारी जुर्माना
आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम, आगरा ने बिल्डरों की मनमानी पर अंकुश लगाते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने एन.आई.आई.एल. (NIIL) इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह फ्लैट खरीदारों के पक्ष में 45 दिनों के भीतर रजिस्ट्री (विक्रय विलेख) निष्पादित करे। आयोग ने इसे ‘सेवा में गंभीर कमी’ मानते […]
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