चिकित्सीय लापरवाही पर आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम का बड़ा फैसला: पीड़ित परिवार को मिलेगी 1.75 लाख रुपये से अधिक की राशि
आगरा: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (प्रथम), आगरा ने चिकित्सीय लापरवाही से जुड़े एक पुराने मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि निर्णीत ऋणी (विपक्षी) द्वारा जमा की गई 1,75,739/- रुपये (एक लाख पचहत्तर हजार सात सौ उनतालीस रुपये) की डिक्रीटल धनराशि का भुगतान परिवादी बी. एन. पचौरी को […]
Continue Reading





