आगरा उपभोक्ता आयोग का फैसला: बीमा कंपनी को देना होगा क्लेम, आनाकानी नहीं चलेगी
आगरा, १४ जुलाई । आगरा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मैसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बीमा क्लेम की राशि ₹6,97,500/- का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को वादी को मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में ₹10,000/- भी देने होंगे। क्या था मामला […]
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