पॉक्सो अधिनियम के तहत कठोर सजा: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष का कारावास

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आगरा के थाना बाह क्षेत्र में किशोरी को घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट-20 माननीय संगीता कुमारी की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है।

अदालत ने आरोपी भूरे उर्फ भूरे सिंह को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

घटना 29 अक्टूबर 2019 की दोपहर की है, जब थाना बाह क्षेत्र में किशोरी की मां ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

तहरीर के अनुसार, दोपहर करीब 3 बजे जब मां की नींद खुली, तो उन्होंने अपनी 15 वर्षीय पुत्री को घर में नहीं पाया। खोजबीन के दौरान जब वे पड़ोसी भूरे उर्फ भूरे सिंह के घर गईं और गेट पर आवाज लगाई, तो उनकी डरी-सहमी बेटी दौड़कर बाहर आई।

पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे फोन करके अपने घर बुलाया था और कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया।

इस मामले में विवेचक द्वारा गहन विवेचना के बाद 6 फरवरी 2023 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से सुनवाई के दौरान पीड़िता समेत कुल 6 गवाह अदालत में पेश किए गए, जिनके आधार पर दोष साबित हुआ।

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विवेक कुमार जैन
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