इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त निर्देश : डायरेक्टर बेसिक शिक्षा, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा एवं प्रमुख सचिव वित्त आदेश का पालन करें या अवमानना आरोप निर्मित होने के लिए हो हाजिर

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां
तीन अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
इन अधिकारियों पर सवा करोड़ रूपए से अधिक बकाये वेतन का भुगतान न करने का है आरोप

आगरा / प्रयागराज 27 सितंबर।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डायरेक्ट बेसिक शिक्षा, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उ.प्र. व प्रमुख सचिव वित्त उ.प्र. लखनऊ को निर्देश दिया है कि 30 सितंबर तक याची के बकाये पूरे वेतन का भुगतान कर अनुपालन हलफनामा दाखिल करें अथवा अवमानना आरोप निर्मित किए जाने के लिए कोर्ट में तीन अक्टूबर को हाजिर हो।

यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा की अवमानना याचिका पर दिया है।

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हाईकोर्ट ने अप्रैल 09 मे तीन माह के भीतर याची के बकाये वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया था। जिसका पालन न करने पर यह अवमानना याचिका 2009 से विचाराधीन है।

कोर्ट के पिछले आदेश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया व वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा मुख्यालय प्रयागराज ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया और बताया कि याची का ब्याज सहित कुल 1,25,92,090/- रूपये बकाया है।

हलफनामे से स्पष्ट है कि 88 लाख रूपए से अधिक ब्याज ही बकाया हो गया है। जिसका भुगतान लोक निधि से किया जायेगा।

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कोर्ट ने टिप्पणी की कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण ब्याज का भुगतान करने में टैक्स पेयर का धन खर्च होगा।

इस पर कोर्ट ने तीनों शीर्ष अधिकारियों को आदेश का पालन करने या आरोप निर्मित होने के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है।

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मनीष वर्मा
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