पति ने पत्नी सहित 9 ससुरालीजनों के विरुद्ध दायर किया था परिवाद
अधीनस्थ न्यायालय ने 22 अगस्त 24 को आरोपियो को तलब करने के दिये थे आदेश
अमानत में खयानत एवं अन्य धारा का लगा था आरोप
आगरा १४ मई ।
पति द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्नी सहित 9 ससुरालीजनों को मुकदमें के विचारण हेतु तलब करने के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत रिवीजन को खारिज कर एडीजे 21 माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव ने आरोपियों को राहत प्रदान नही की।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा विश्वेन्द्र सिंह सिकरवार हाल निवासी नगला सिकरवार, थाना किरावली ने अमानत में खयानत, मारपीट, गाली गलौज एवं धमकी आरोप में अपनी पत्नी श्रीमती प्रिया कुमारी सहित 9 ससुरालीजनों के विरुद्ध अदालत में परिवाद दायर करने पर एसीजेएम 4 ने 22 अगस्त 24 को परिवाद पर संज्ञान ले मुकदमे के विचारण हेतु आरोपियो को तलब करनें के आदेश दिए थे ।
जिस पर आरोपियों की तरफ से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत किया गया था।
एडीजे 21 माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव ने वादी के अधिवक्ताओं सुधीर गर्ग एवं नमिता गर्ग के तर्क पर आरोपियो द्वारा प्रस्तुत रिवीजन को खारिज कर उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया।
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